
तिल्दा-नेवरा में ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य, व्यापारियों से समय पर अनुज्ञप्ति लेने की अपील
तिल्दा-नेवरा। नगर पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में अब बिना वैध व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस) के किसी भी प्रकार का व्यवसाय संचालित नहीं किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ व्यापार अनुज्ञप्ति नियम, 2025 लागू होने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने सभी व्यापारियों, दुकानदारों, ठेला-गुमटी संचालकों और सेवा प्रदाताओं के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है।
नए नियम के तहत दुकानों, गुमटी एवं ठेला संचालकों के साथ-साथ मोबाइल वैन से व्यापार करने वाले व्यवसायियों को भी लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा सैलून, वर्कशॉप, क्लिनिक, गोदाम और अन्य सेवा आधारित व्यवसाय भी इस दायरे में शामिल किए गए हैं।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉ. अमिताभ शर्मा ने नगरवासियों और व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि नगर के सुव्यवस्थित विकास और पारदर्शी प्रशासन के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी समय पर लाइसेंस प्राप्त करें, ताकि नगर पालिका का रिकॉर्ड व्यवस्थित हो सके और नागरिक सुविधाओं को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके।
वहीं पार्षद रानी सौरभ जैन ने भी नगर के सभी व्यापारियों से समय रहते ट्रेड लाइसेंस बनवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी नगर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सभी व्यवसायियों को नियमों का पालन करते हुए जल्द से जल्द अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। इससे भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा या प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सकेगा।
नगर पालिका प्रशासन ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया की जानकारी नगर पालिका कार्यालय में उपलब्ध है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुज्ञप्ति नहीं लेने वाले व्यापारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका के अनुसार यह पहल व्यापार व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, राजस्व प्रणाली में पारदर्शिता लाने और अवैध व्यवसायों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है।














