
संपादक धीरेंद्र कुमार जायसवाल/ शादी का झांसा देकर यौन शोषण! अब पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप
रायपुर/राजधानी।
राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में दर्ज Zero FIR नंबर 495/25 ने एक बार फिर समाज और सिस्टम दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक महिला ने आरोपी रवि शंकर सिंह ठाकुर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और बाद में धमकी देने का आरोप लगाया है।
पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने खुद को तलाकशुदा बताते हुए उससे नज़दीकियां बढ़ाईं और विवाह का वादा कर महीनों तक शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला ने विवाह की बात उठाई, तो आरोपी पीछे हट गया और संपर्क तोड़ दिया।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने Zero FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि जांच जानबूझकर धीमी की जा रही है। उसने कहा कि—
“मेरा मोबाइल पुलिस ने जप्त कर लिया, पर हफ्तों बीत गए और अब तक फॉरेंसिक नहीं भेजा गया। इसमें मेरे निजी और जरूरी दस्तावेज़ हैं, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा।”
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई से बच रही है। उसने जिला एसपी और राज्य महिला आयोग से न्याय की मांग की है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने झूठे वादे के तहत यौन संबंध बनाए और बाद में विवाह से इंकार किया, तो यह IPC की धारा 376 (बलात्कार) के अंतर्गत अपराध है।
यह मामला न सिर्फ शादी के नाम पर ठगी और यौन शोषण की गंभीरता को उजागर करता है, बल्कि यह भी बताता है कि राजनीतिक दबाव और पुलिस की निष्क्रियता किस तरह न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।
अब देखना यह होगा कि रायपुर पुलिस निष्पक्ष जांच करती है या यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा।











