
संपादक धीरेंद्र कुमार जायसवाल/ लावर सरपंच योगेश नेताम निलंबित — फर्जी राशि आहरण एवं पद का दुरुपयोग
हथबंद, 3 नवम्बर 2025।
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के सिमगा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत लावर के सरपंच योगेश कुमार नेताम को शासन ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सिमगा द्वारा की गई है।
मुख्य बिंदु : 1. शिकायतकर्ता:
ग्राम पंचायत लावर के वार्ड क्रमांक 09 के पंच राजू पाल द्वारा सरपंच योगेश नेताम के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी।
2. आरोप: पंचायत कार्यों में अनियमितता, लापरवाही और मनमानी के आरोप लगाए गए।
बंधवा तालाब निर्माण कार्य नहीं कराने के बावजूद ₹55,700 की फर्जी निकासी की गई।
बिना पंचायत प्रस्ताव के शासन राशि का आहरण और गबन किया गया।

3. जांच एवं रिपोर्ट: शिकायत पर राजस्व प्रकरण क्रमांक ब-135/202510211000023 धारा-40 वर्ष 2025-26 में जांच की गई।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सिमगा की रिपोर्ट में अनियमितता पाई गई।
4. कारण बताओ नोटिस: सरपंच को जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।.. दिया गया जवाब असंतोषप्रद पाया गया।
5. निलंबन आदेश: पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39(1) के तहत कार्रवाई की गई।
सरपंच योगेश कुमार नेताम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
6. आगामी प्रक्रिया: निलंबन आदेश प्रकरण के अंतिम निर्णय तक प्रभावी रहेगा।आगे की कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर जारी रहेगी।
️ प्रशासन की चेतावनी: अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शासन की राशि में अनियमितता या दुरुपयोग पाए जाने पर किसी भी जनप्रतिनिधि पर कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शासन की राशि में अनियमितता या दुरुपयोग पाए जाने पर किसी भी जनप्रतिनिधि पर कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।











